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Loksabha election: एक्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध

Loksabha election: एक्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध


बरेली। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया है। यह प्रतिबंध एक जून की शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लोकसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सभी इसके सभी माध्यमों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी।

इस सबंध में बरेली, शाहजहांपुर और लखनऊ के डीएम को आदेश जारी कर दिए गए हैं। बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन प्रतिबंध लगाया गया है। अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना, इसके परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना या फिर अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि इस आदेश के उल्लंघन पर दो साल की जेल की सजा या जुर्माने या फिर जेल व जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। निर्वाचन अवधि में मत सर्वेक्षण और सर्वेक्षण परिणामों का प्रकाशन-प्रसारण मीडिया संस्थान नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगा।

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