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एसआई रहमत अली निलंबित, एनबीडब्ल्यू वारंट तामीला में लापरवाही पड़ी भारी

एसआई रहमत अली निलंबित, एनबीडब्ल्यू वारंट तामीला में लापरवाही पड़ी भारी


न्यायालय के आदेशों की अवहेलना, SSP ने लिया सख्त संज्ञान

बरेली। न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को समय पर तामील न कराना आंवला थाने में तैनात उप निरीक्षक रहमत अली को भारी पड़ गया। कर्तव्यपालन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और न्यायिक आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं।


गैंगस्टर से जुड़े मामले में जारी हुआ था NBW


प्रकरण थाना आंवला के मु.अ.सं. 702/2018 से जुड़ा है, जिसमें आरोपित रिसाकत पुत्र शराफत पर धारा 379, 420, 413, 411 भादवि एवं 41/102 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। इसके आधार पर वाद संख्या 20/2022 में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05 ने 22 अप्रैल 2025 को गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था, जिसकी नियत तिथि 8 मई तय की गई थी।


ना तामीला, ना रिपोर्ट — वारंट दबाकर बैठ गए एसआई


यह वारंट तामीला हेतु एसआई रहमत अली को सौंपा गया, लेकिन उन्होंने ना तो वारंट तामील किया और ना ही अदम तामीला रिपोर्ट न्यायालय को भेजी। आरोप है कि उन्होंने बिना किसी ठोस कारण के वारंट को अपने पास लंबित रखा। इस लापरवाही को देखते हुए न्यायालय ने क्रिमिनल मिस संख्या 10/2025 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर 13 मई 2025 को नोटिस जारी किया।

SSP ने मानी गंभीर चूक, तत्काल निलंबन


मामले की सूचना मिलते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने इसे पदीय दायित्वों की उपेक्षा, स्वेच्छाचारिता और कदाचार का गंभीर मामला मानते हुए एसआई रहमत अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

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