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सरकारी कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध कब्जे का खुलासा — वक्फ संपत्ति बताकर दर्ज कराई गई थी ज़मीन, एसपी सिटी को सौंपी गई जांच

सरकारी कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध कब्जे का खुलासा — वक्फ संपत्ति बताकर दर्ज कराई गई थी ज़मीन, एसपी सिटी को सौंपी गई जांच


बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र स्थित सरनिया गांव में सरकारी कब्रिस्तान की ज़मीन को फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे वक्फ संपत्ति घोषित कर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने एसपी सिटी मानुष पारीक को विशेष जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता पुत्तन शाह ने सीबीगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि सरनिया गांव में स्थित लगभग एक एकड़ सरकारी भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, उसे कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्ति संख्या 2214 के तौर पर पंजीकृत करा लिया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने कब्र और मजार का निर्माण कर भूमि पर धीरे-धीरे कब्जा कर लिया। बाद में एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर खुद को उसका अध्यक्ष और अपने परिवार के लोगों को ट्रस्टी घोषित कर दिया गया।

गहराई से होगी जांच, दोषियों पर गिरेगी गाज

एसएसपी अनुराग आर्य ने निर्देश दिया है कि इस मामले में दस्तावेजों की वैधता, ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया, कब्जे का तरीका, और कोर्ट में विचाराधीन तथ्यों को छिपाने जैसे सभी बिंदुओं की गहराई से जांच की जाए।

जांच की जिम्मेदारी संभालते हुए एसपी सिटी मानुष पारीक ने कहा "जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित होगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

सब्जे अली, जकीरा, फरहानाज, शना जाफरी, राहीला जाफरी, आसिफ अली, अहमद अली, मकसूद व जैब समेत नौ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।




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