News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

86 हजार पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द: अब बिना ग्रीन टैक्स जमा किए नहीं चलेगी बाइक-कार, विभाग ने दी चेतावनी

86 हजार पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द: अब बिना ग्रीन टैक्स जमा किए नहीं चलेगी बाइक-कार, विभाग ने दी चेतावनी


बरेली।
जिले में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 हजार वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन (करीब 75 हजार), 5 हजार कारें और 1 हजार अन्य वाहन शामिल हैं। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर वाहन स्वामी तय समय पर ग्रीन टैक्स जमा कर पुनः पंजीकरण नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रीन टैक्स और जुर्माना जमा कर कराएं दोबारा रजिस्ट्रेशन

परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर वाहन मालिकों को निर्देशित किया है कि वे 600 रुपये ग्रीन टैक्स के साथ आवेदन करें और वाहन की फिटनेस जांच कराकर दोबारा पंजीकरण कराएं, जो कि 5 साल के लिए वैध होगा। विभाग ने बताया कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान या सीज करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।

कितने वाहन और क्या है कानून?

बरेली जिले में कुल 10.25 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें 5 लाख से अधिक कमर्शियल वाहन और बड़ी संख्या में दोपहिया शामिल हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है, जिसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाता है।

बिना रजिस्ट्रेशन चलाए तो हट जाएगा डेटा, नहीं रहेगा वैध

एआरटीओ प्रशासन मनोज कुमार ने बताया कि कुछ वाहन ऐसे भी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन निलंबित हुए 6 महीने से लेकर 1 साल तक हो चुका है। इन्हें 500 रुपये प्रतिमाह (कार) और 300 रुपये प्रतिमाह (बाइक) के हिसाब से जुर्माना देना होगा। यदि वाहन स्वामी अब भी आवेदन नहीं करते हैं तो उनके वाहन का डाटा सरकारी पोर्टल से हटा दिया जाएगा, जिसके बाद वह वाहन कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा।

पर्यावरण और आम जनता की सुरक्षा है प्राथमिकता

एआरटीओ ने बताया कि समयसीमा पार कर चुके वाहन प्रदूषण और दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन सकते हैं। इसीलिए विभाग सख्ती से नियमों का पालन करवा रहा है।



---


अगर चाहो तो इसी न्यूज़ का वीडियो स्क्रिप्ट या सोशल मीडिया पोस्ट वर्जन भी बना सकता हूँ। बता

ओ कैसे इस्तेमाल करना है?


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

एक टिप्पणी भेजें