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अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का शिकंजा, चार कॉलोनियों पर चला पंजा

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का शिकंजा, चार कॉलोनियों पर चला पंजा


बरेली।
बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए चार अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। यह कार्रवाई थाना किला, थाना सुभाषनगर और थाना कैंट क्षेत्र में की गई, जहां बिना स्वीकृति के बनाई जा रही कॉलोनियों को तोड़ दिया गया।

प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत इन अवैध कॉलोनियों को गिराया। थाना किला, मोहल्ला बाकरगंज में शमशुल हसन और अन्य द्वारा 3000 वर्ग मीटर में सड़क, नाली और भूखंडों का अवैध विकास किया जा रहा था। वहीं थाना सुभाषनगर में बब्लू कश्यप, सागर कश्यप आदि द्वारा 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना स्वीकृति के प्लॉटिंग की जा रही थी। थाना सुभाषनगर के ओम प्रकाश प्रजापति द्वारा 4000 वर्ग मीटर में सड़क, प्लॉट और बाउंड्रीवाल बनाई जा रही थी। वहीं थाना कैंट में वीरेंद्र पाल आदि द्वारा 3000 वर्ग मीटर में साइट ऑफिस, सड़क और बाउंड्रीवाल का अवैध निर्माण किया जा रहा था।

अवैध निर्माण पर रोक जरूरी प्राधिकरण की अपील

बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृति के कोई भी कॉलोनी विकसित करना या प्लॉट बेचना पूरी तरह अवैध है। यदि कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉट खरीदता है, तो वह भविष्य में कानूनी कार्यवाही और नुकसान का सामना कर सकता है।

अधिकारियों की सख्ती, आगे भी जारी रहेगा अभियान

इस कार्रवाई में सहायक अभियंता अजीत साहनी, सुनील कुमार और प्रवर्तन टीम की अहम भूमिका रही। प्राधिकरण ने साफ किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों पर इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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