NDPS मामलों में अब नहीं चलेगी लापरवाही — बरेली पुलिस ने शुरू की विधिक सख्ती की मुहिम
उच्च न्यायालय के निर्देशों पर NDPS एक्ट से जुड़ी पुलिस कार्रवाई में गुणवत्ता सुधार के लिए वर्चुअल कार्यशाला सम्पन्न
बरेली। गंभीर अपराधों की सूची में शुमार एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के मामलों में अब लापरवाही नहीं चलेगी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बरेली पुलिस ने एक अहम पहल करते हुए निरीक्षक व उपनिरीक्षकों को कानूनी प्रक्रिया और जांच की बारीकियों से अवगत कराने हेतु एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया।
दिनांक 01 मई 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों ने गूगल मीट के माध्यम से प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य NDPS एक्ट-1985 के अंतर्गत की जाने वाली बरामदगी, गिरफ्तारी एवं विवेचना में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करना था।
NDPS एक्ट की हर धारा और प्रक्रिया अब मोबाइल में होगी मौजूद
कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे NDPS एक्ट के दिशा-निर्देशों, चेकलिस्ट एवं अन्य कानूनी सूचनाओं को पीडीएफ प्रारूप में अपने मोबाइल फोन में हमेशा सुरक्षित रखें, ताकि किसी भी कार्रवाई के समय तुरंत सटीक व विधिसम्मत कार्यवाही की जा सके।
अभियोजन विभाग के विशेषज्ञों ने दिया व्यवहारिक प्रशिक्षण
इस वर्चुअल कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक (उत्तर) श्री अच्छेलाल यादव, संयुक्त निदेशक अभियोजन बरेली तथा अभियोजन विभाग की विशेषज्ञ टीम ने भाग लिया और पुलिस अधिकारियों को मुकदमों की विवेचना को कोर्ट में टिकाऊ और दोषियों को दंडित कराने योग्य बनाने की विधिक तकनीकों से अवगत कराया।
सभागार में भी जुटे अफसर, गंभीरता से लिया प्रशिक्षण
जहां अधिकांश अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला से जुड़े, वहीं पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में भी निरीक्षक और उपनिरीक्षकगण भौतिक रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान एनडीपीएस कानून की धारा-दर-धारा व्याख्या, विवेचना की जमीनी प्रक्रिया, जब्ती के कानूनी मानक तथा साक्ष्य संकलन की बारीकियों पर फोकस किया गया।
न्यायपालिका की मंशा, पुलिस की सख्ती—अपराधियों की खैर नहीं
बरेली पुलिस की यह पहल न्यायिक आदेशों को गंभीरता से लागू करने की मंशा को दर्शाती है। NDPS जैसे मामलों में जांच की चूकों से अपराधी अक्सर छूट जाते हैं, लेकिन अब इस न्यायिक और पुलिसिया तालमेल से ऐसे अपराधियों पर शिकंजा और मजबूत होगा।
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