Bareilly News: रेलवे की जमीन पर अवैध खनन, विभाग ने जारी किया नोटिस
बरेली। चौपला रोड पर बीकानेरी के सामने रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से खनन कर करोड़ों रुपए की मिट्टी को खुर्द बुर्द कर दिया। खनन किस लिए किया गया है खनन विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि खनन करने के लिए विभागीय अनुमति ली जानी चाहिए थी। लेकिन विभाग की अनुमति के बिना ही करोड़ों रुपए की मिट्टी को खुर्द बुर्द कर दिया। अब विभाग ने खनन करने वालों को नोटिस जारी किया है। तत्काल खनन रोकने का आदेश देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
आपको बता दें कि रेलवे ने चौपला रोड पर स्थित जमीन को 99 साल के पट्टे पर आवंटित किया है। जिस पर राजश्री ब्राइट स्टार प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। खनन विभाग के अनुसार बेसमेंट खोदने की अनुमति के बिना ही राजश्री ब्राइट स्टार प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेसमेंट की खुदाई कर करोड़ों रुपए की मिट्टी को खुर्द बुर्द कर दिया। सूत्रों के अनुसार निर्माण करने वाली फर्म के पास बेसमेंट खोदने की अनुमति नहीं है। अवैध रूप से बेसमेंट का खुदान कर दिया गया है। खनन विभाग ने अब नोटिस जारी कर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
खनन अधिकारी लालता प्रसाद के मुताबिक क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि चौपुला चौराहा स्थित रेलवे कालौनी में एक बेसमेन्ट का निर्माण किया जा रहा है। बेसमेन्ट की पैमाइश की गयी, जिसमें औसत 220 मी0 लम्बाई, 50 मी0 चौड़ाई, 4 मी० गहराई तक कुल 44,000 घनमीटर मिट्टी का खनन कर 1.110 हे० भूमि में बेसमेन्ट का निर्माण किया जा रहा है।
खनन अधिकारी ने बताया कि मौके पर मौजूद सुपरवाइजर लखन द्वारा बेसमेन्ट खोदने की अनुमति सम्बन्धी कोई प्रपत्र नहीं दिखाया गया। सुपरवाईजर ने बताया कि बेसमेन्ट का निर्माण कार्य राजश्री ब्राइट स्टार प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। बिना खनन की अनुमति प्राप्त किये औसत 220 मी0 लम्बाई, 50 मी0 चौड़ाई, 4 मी० गहराई तक कुल 44,000 घनमीटर मिट्टी का खनन कर 1.110 हे० भूमि में बेसमेन्ट का निर्माण किया गया है जो कि उ०प्र० उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम 3 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम) 1957 की धारा-4 का भी उल्लंघन किया है।
खनन अधिकारी लालता प्रसाद ने बताया कि बेसमेंट खोदने की अनुमति के बिना मिट्टी के खुदाई की गई है। संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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