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मौलाना तौकीर रजा को मिली राहत, सेशन कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

मौलाना तौकीर रजा को मिली राहत, सेशन कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

  मौलाना तौकीर रजा को मिली राहत, सेशन कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मौलाना के अधिवक्ता ऐश्वर्य पाठक की पैरवी के चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहतभरी खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बरेली के सेशन कोर्ट के आदेश पर स्टे देकर नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में मौजूद मौलाना तौकीर रजा अब ईद पर घर आकर परिवार और करीबियों के साथ त्योहार मना सकेंगे।

बरेली के एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर रजा को बरेली के 2010 दंगे का मास्टरमाइंड बताते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था। बाद में मामला जिला जज की अदालत में स्थानांतरित हो गया था। हाईकोर्ट ने मौलाना को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए तो पिछले दिनों कोर्ट ने मौलाना समेत चार आरोपियों के खिलाफ 82 की कार्रवाई की नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।


घर पर चस्पा हो चुका है कुर्की का नोटिस 


सोमवार को जिला जज की अदालत में इस केस की सुनवाई थी, लेकिन मौलाना इस बार हाजिर नहीं हुए। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख लगाई थी। साथ ही पुलिस को आदेश दिया था कि मौलाना को गिरफ्तार कर 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश करें। पुलिस ने धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस भी उनके आवास पर चस्पा कर दिया था। 

उधर, मौलाना तौकीर रजा की ओर से अधिवक्ता ऐश्वर्य पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। तौकीर रजा के अधिवक्ता ऐश्वर्य पाठक के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मौलाना की मुश्किलें कम हो गई हैं। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

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