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पुलिसिया कार्रवाई: विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में 02

पुलिसिया कार्रवाई: विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में 02

 पुलिसिया कार्रवाई: विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, भेजा जेल

रिपोर्ट: ए. एन. प्रसाद।

समस्तीपुर: जिला अंतर्गत रोसड़ा थाना कांड सं0-88/24 दिनांक-06.04.24 धारा-307 भा०द०वि० एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के दिशा-निर्देश में विभिन्न थाना क्षेत्रो में अपराधकर्मियों के गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु सघन छापामारी एवं तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कम में रोसड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बाघोपुर में दिनांक- 05/06 अप्रैल की रात्रि में गोली चलने की सूचना थानाध्यक्ष, रोसड़ा को प्राप्त हुई। उक्त सूचना का सत्यापन थानाध्यक्ष, रोसड़ा के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर किया गया। सत्यापन के क्रम में ज्ञात हुआ कि पूर्व से चले आ रहे दो (02) सौतेले भाईयो (विकाश महतो एवं राम प्रवेश महतो दोनो पिता बौएलाल महतो) बीच चले आ रहे घरेलू विवाद को लेकर घटना के तिथि व समय को विकाश महतो का एक दोस्त जिसका नाम विकास कुमार पे० दिलीप महतो है के द्वारा रामप्रवेश महतो के दरवाजे पर हाथ से निर्मित सुतली बम फेक दिया गया, जिससे रामप्रवेश महतो जख्मी हो गये। थानाध्यक्ष, रोसड़ा थाना के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए विकाश कुमार पिता दिलीप महतो ग्राम मननपुर थाना खानपुर जिला समस्तीपुर व एक अन्य प्राथमिकी नामजद अभि० 01 पिंकी कुमारी पति सुनील महतो ग्राम मौजी थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रेतर कार्रवाई किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम / पता :-

01. विकाश कुमार पिता दिलीप महतो ग्राम मननपुर थाना खानपुर जिला समस्तीपुर 

02. पिंकी कुमारी पति सुनील महतो सा० मौजी थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर

आपराधिक इतिहासः-

01. विकाश कुमार पिता दिलीप महतो ग्राम मननपुर थाना खानपुर जिला समस्तीपुर का अपराधिक इतिहास

02. रोसड़ा थाना 617/23 दि०-17.11.23 धारा-147/148/149/323/307/379/504/506 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट ।

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