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फरार घोषित हुए मौलाना तौकीर, कोर्ट में पेश न होने पर होगी संपत्ति कुर्क

फरार घोषित हुए मौलाना तौकीर, कोर्ट में पेश न होने पर होगी संपत्ति कुर्क


बरेली। इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख व 2010 दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खां के मामले में सोमवार को बरेली के जिला जज कोर्ट की अदालत में सुनवाई हुई। मौलाना तौकीर रजा के पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौलाना को फरार घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस को आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है। अगली तारीख आठ अप्रैल तय की गई है। अगर मौलाना पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क हो सकती है। बरेली में साल 2010 दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने उन्हें 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। पेशी से एक दिन पहले ही वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए। मौलाना तौकीर रज़ा ने बीमारी का हवाला देकर अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में अर्जी लगवाई थी, जिसे कोर्ट ने लेने से इन्कार कर दिया। सोमवार को कोर्ट ने मौलाना के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई। पुलिस को अग्रिम कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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